कोलकाता: पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को सामान्य श्रेणी के तहत सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने की अनुमति देने का फैसला किया. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.
उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक विधेयक अगले बजट सत्र में पेश किया जाएगा।
अधिकारी ने कहा, “यह नया कानून ट्रांसजेंडरों को नौकरी पाने में मददगार होगा। इसे अगले बजट सत्र में तैयार किया जाएगा।”
वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि नए नियम ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के आधार पर तैयार किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इससे पहले शुक्रवार को समाज कल्याण विभाग से ऐसे नियम बनाने को कहा था जिससे ट्रांसजेंडरों को सभी क्षेत्रों में समान अवसर मिल सकें।
कोलकाता: पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को सामान्य श्रेणी के तहत सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने की अनुमति देने का फैसला किया. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक विधेयक अगले बजट सत्र में पेश किया जाएगा। अधिकारी ने कहा, “यह नया कानून ट्रांसजेंडरों को नौकरी पाने में मददगार होगा। इसे अगले बजट सत्र में तैयार किया जाएगा।” वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि नए नियम ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के आधार पर तैयार किए जाएंगे। सभी क्षेत्रों में अवसर।